बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है । कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात को 'बलि का बकरा' बनाया गया । कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाया ।
औरंगाबाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, *दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रॉपेगेंडा चलाया गया* ।
ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसमें भारत में फैले Covid-19 संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया।'
हाई कोर्ट बेंच ने कहा, 'भारत में संक्रमण के ताजे आंकड़े दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसे ऐक्शन नहीं लिए जाने चाहिए थे। विदेशियों के खिलाफ जो ऐक्शन लिया गया, उस पर पश्चाचाताप करने और क्षतिपूर्ति के लिए पॉजिटिव कदम उठाए जाने की जरूरत है।'
गौरतलब हो कि सरकार द्वारा इस फैसले को बड़ी बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है ।
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